प्रह्लाद आमरा ने शिल्पा शेट्टी उनकी मां और बहन पर 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी
मुंबई:
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने 21 लाख रुपये के ऋण भुगतान (Loan Payment) मामले में उन्हें और उनके परिवार को मजिस्ट्रेट अदालत से जारी सम्मन को गुरुवार को सत्र अदालत में चुनौती दी. उद्योगपति प्रह्लाद आमरा (Prahlad Amra) की शिकायत पर अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शिल्पा, उनकी मां सुनंदा और बहन शमिता को सम्मन जारी किए थे. इसमें तीनों को 28 फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा गया था. हालांकि, तीनों मां-बेटी अदालत में पेश नहीं हुईं और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर पेशी से छूट का अनुरोध किया.
मजिस्ट्रेट ने तीनों को अंतिम मौका देते हुए 10 मार्च से पहले अदालत में पेश होने को कहा था, जिसके बाद उन्होंने सम्मन को सत्र अदालत में चुनौती दी है.
असल में इस मामले में ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक परहद आमरा नाम के एक बिजनेसमैन ने जुहू पुलिस स्टेशन में तीनों के खिलाफ कानूनी ‘फर्म मेसर्स वाई एंड ए लीगल’ के माध्यम से 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज की थी. व्यवसायी ने दावा किया कि शिल्पा के दिवंगत पिता ने साल 2015 में 21 लाख रुपये उधार लिए थे.